Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2023
18 फरवरी 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को लांच किया था| जिसमें 21 राज्यों ने खरीफ 2023 में इस योजना को लागू किया था जबकि 23 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों (UT) ने रबी 20232023 में इस योजना को लागू किया था। भारत सरकार द्वारा लांच की गयी पीएमएफबीवाई फसल की विफलता से बचाव के तौर पर बीमा कवर प्रदान करता है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है।
इस योजना में सभी खाद्य एवं तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक व बागवानी फसलों को शामिल किया गया है| यह योजना सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा लागू की जाती है। Selection of Implementing Agency (आईए) का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बोली-प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अधिसूचित फसलों और अन्य लोगों के लिए स्वैच्छिक के लिए फसल Loan/ KCC खाते का लाभ उठाने वाले ऋणदाताओं के लिए यह योजना अनिवार्य है। यह योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
भारत सरकार की फसल बीमा योजना एक राष्ट्र – एक योजना विषय के अनुरूप कार्य करती है। इसमें कृषि सम्बंधित सभी पिछली योजनाओं की सर्वोत्तम सुविधाएं शामिल की गयी हैं और साथ ही, सभी पिछली कमियों अथवा कमजोरियों को हटाने की कोशिश की गयी है।पीएमएफबीवाई मौजूदा दो योजनाओं को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के साथ-साथ संशोधित एनएआईएस को प्रतिस्थापित करेगा।
31 मार्च 2023 को उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक खरीफ 2023 में लगभग 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए 16212 करोड़ रुपये के प्रीमियम पर लगभग 3.7 करोड़ रुपये के किसानों को भारत सरकार द्वारा बीमित किया गया है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
यह योजन कृषि से सम्बंधित किसान भाइयों के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा खासकर बनायीं गयी है जो की किसानो के हिट में उनको बिमा प्रदान करवा के उनको होने वाली हानि से बचाती है| कई बार प्राकृतिक आपदा व अन्य कारणों की वजह से फसल को ननुकसान पहुँचता है जिसके लिए कृषि मंत्रालय ने यह स्कीम लांच किसानो को सौगात दी है| अगर आप भी इस योजन के प्रति इच्छुक हैं तो इस योजना की पूर्ण जानकारी पढ़ें:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य
- किसानों की आय को स्थिर कर खेती में निरंतरता सुनिश्चित करना।
- प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना ।
- किसानों को नए व आधुनिक कृषि के तरीको को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ
- सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा केवल 2% का भुगतान किया जाएगा और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% भुगतान किया जाना होगा। सालाना कमर्शियल और बागवानी फसलों के अंतर्गत, किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम केवल 5% ही होगा।
- इस योजना की ख़ास बात यह है की किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए किसानों को पूर्ण बीमा राशि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शेष प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% है परन्तु यह सरकार द्वारा उठाया जाएगा।
- इस योजना के पहले, प्रीमियम दर को कैप करने का प्रावधान था जिसके फलस्वरूप किसानों के कम दावों का भुगतान किया जाट था। यह कैपिंग प्रीमियम सब्सिडी पर सरकारी बहिष्कार को सीमित करने के लिए किया गया था। अब इस कैपिंग को हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कमी के पूर्ण बीमा राशि के खिलाफ दावा मिलेगा।
- प्रौद्योगिकीकरण के उपयोग अब काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों के दावा भुगतान में देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को Capture और Upload करने के लिए स्मार्ट फोन का उपयोग किया जा सकता है। फसल काटने के प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाएगा।
- पीएमएफबीवाई NAIS / MNAIS की एक योजना है| इस योजना में अनुमान लगाया गया है कि नई योजना बीमा प्रीमियम में किसानों के लिए लगभग 75-80 प्रतिशत सब्सिडी सुनिश्चित करेगी।
- किसान अपने प्रीमियम शेयर के रूप में कितना भुगतान कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस राशि पर कोई कर की गणना नहीं की जाएगी। इस प्रकार, उस राशि पर टैक्स चुकाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Online Registration
P m fasal bima yojana: इस योजना के तहत आप खरीफ व रबी फसल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आपको pmfby.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होता है|
PMFBY 2023 – शिकायत दर्ज के लिए अप्लाई
PM fasal bima yojana: किसानों की सुविधा के लिए, भारत सरकार व कृषि मंत्रालय ने complaint / grievance सुविधा भी प्रदान की है। अब किसान सीधे अपनी शिकायतें संबंधित अधिकारियों को जमा कर सकते हैं।
- इसके लिए, किसानों को शिकायत पंजीकरण फॉर्म पर जाकर “Complaints – Tell Us About Your Problems” अनुभाग पर क्लिक करने की आवश्यकता है।
- शिकायत फॉर्म पूछे गए सभी विवरण भरें और अपनी शिकायत भेजने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट
कृषि श्रेत्र से जुड़े किसानो ने इस योजना से जुड़कर इससे मिलने वाले लाभों को अपनाया है| ऐसे ही इस वर्ष में भी बहुत से ऐसे किसान भाई है जिन्होंने इस योजना के लिए भारी मात्रा में आवेदन पत्र भरे और उनकी सूची भी आ गई है| अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया था और सूची में अपने नाम की जानकारी चाहते है तो नीचे दिए गए प्रक्रिया के मुताबिक़ चलकर ऑनलाइन अपने नाम की जानकारी आवेदक सूची में चेक कर सकते है|
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म
- अगर आप भी किसान हैं और अपनी फसलों की रक्षा करना चाहते हैं तो आप नुकसान के खिलाफ निवेश पीएमएफबीवाई के तहत पंजीकरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको http://pmfby.gov.in पर जाना है|
- इसका डिजिटलीकृत आवेदन फॉर्म को आधिकारिक मुखपृष्ठ पर लैंडिंग द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
- यदि आप इन प्राथमिक चरणों को छोड़ सीधे फॉर्म पर जाना चाहता है, तो उसके लिए http://pmfby.gov.in/farmerRegistrationForm पर क्लिक करें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पात्रता
- किसानों के लिए वर्गीकरण में चिंता का विषय नहीं: इस बीमा कवरेज योजना के तहत, किसी भी किसान को किसी भी वर्गीकरण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत बड़े, छोटे, साथ ही सीमांत कृषि श्रमिकों को इस परियोजना के लाभ प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- किसान मालिक व किराए पर कार्यत किसानो के लिए: पिछली योजनाओं के विपरीत, पीएमएफबीवाई दोनों लैंडहोल्डिंग के साथ ही भूमिहीन किसानों को कवरेज लाभ प्राप्त करने की अनुमति देगा। इसमें भूमिहीन किसानों वो होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर फसलों का उत्पादन करते हैं।
- गैर-ऋणदाता किसान: कृषि आवश्यकताओं के लिए कई कृषि श्रमिक हैं जिन्होंने किसी भी बैंक या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है। इन व्यक्तियों को गैर-ऋण वाले किसान कहते हैं। यदि ऐसे किसी भी किसान इस परियोजना के लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें भूमि दस्तावेज प्रकाशित करने की आवश्यकता है।
इस योजना के तहत कौन सी कंपनियां बीमा प्रदान करती हैं?
इस योजना के तहत दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्र बीमा कंपनियां फसल बीमा प्रदान करती हैं। वर्तमान में, बीमा योजनाएं कंपनियां निम्नानुसार हैं:
- बजाज आलियांज
- कृषि बीमा कंपनी
- चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी
- रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- एसबीआई जनरल इंश्योरेंस
- यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी
- एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
- आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड